गाजीपुर। जिला उद्यान अधिकारी ने जनपद के सभी कृषकों को सूचित किया है कि खरीफ 2025 सत्र के लिए केला और मिर्च की फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। केला फसल के लिए बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 जबकि मिर्च फसल के लिए 31 जुलाई 2025 रखी गई है। यह फसल बीमा योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी किसानों के लिए लागू है। गाजीपुर जनपद के लिए एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को नामित किया गया है। जनपद में केला और मिर्च फसलें बीमा के लिए अधिसूचित की गई हैं।
बीमा कराने हेतु प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं:
केला फसल के लिए ₹7500 प्रति हेक्टेयर
मिर्च फसल के लिए ₹2500 प्रति हेक्टेयर
बीमा हेतु किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
खतौनी
मोबाइल नंबर
स्वयं का बुवाई प्रमाण-पत्र
किसान किसी भी जानकारी के लिए बीमा कंपनी के कर्मचारी राजीव रंजन (मो. 9507308512) या कलस्टर मैनेजर सुशील कुमार तिवारी (मो. 7067279809) से संपर्क कर सकते हैं। वहीं, दैवीय आपदा की स्थिति में फसल बीमा से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।जिला उद्यान अधिकारी ने सभी कृषकों से समय पर फसल बीमा कराने की अपील की है ताकि किसी भी आकस्मिक नुकसान की स्थिति में उन्हें राहत मिल सके।