गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना दुल्लहपुर में पंजीकृत एक पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है।
मामला और सजा का विवरण:
प्रकरण मु0अ0सं0 133/2018 धारा 363, 366, 376D भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत था। इस मामले की मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई द्वारा लगातार प्रभावी निगरानी और सशक्त कानूनी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप मा. न्यायालय ने आज दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए निम्न सजा सुनाई—
- पवन राजभर पुत्र बिन्देश्वर राजभर, निवासी ग्राम चकमकपुर, थाना दुल्लहपुर को:
धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व ₹15,000 का अर्थदंड
धारा 363 भादवि में 4 वर्ष का साधारण कारावास व ₹5,000 का अर्थदंड
धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का साधारण कारावास व ₹10,000 का अर्थदंड
- राजू राजभर पुत्र विन्ध्याचल राजभर, निवासी हनौता, थाना दुल्लहपुर को:
धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15,000 का अर्थदंड
धारा 363 भादवि में 4 वर्ष का साधारण कारावास व ₹5,000 का अर्थदंड
धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का साधारण कारावास व ₹10,000 का अर्थदंड
गाजीपुर पुलिस की इस कार्यवाही को “ऑपरेशन कन्विक्शन” की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे यह संदेश गया है कि जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।