जमानिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मोटर परिवहन कर्मकारों तथा ट्रांसपोर्टरों और मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियनों को अधिनियम की जानकारी देकर कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना है।
अभियान के तहत सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों, बस/ट्रक स्वामियों तथा अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों को सूचित किया गया है कि मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि तक अपने-अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं कराने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण न कराने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ निरीक्षण के दौरान अधिनियम के अंतर्गत जो भी खामियां पाई जाएंगी, उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह पंजीकरण ‘निवेश मित्र पोर्टल’ (https://niveshmitra.up.nic.in) पर स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। यदि किसी वाहन स्वामी या कर्मकार को पंजीकरण प्रक्रिया में कोई तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी समस्या होती है, तो वह श्रम कार्यालय, गाजीपुर से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकता है। श्रम विभाग ने सभी बस/ट्रक मालिकों, ड्राइवरों, क्लीनरों और ट्रांसपोर्ट यूनियन पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस अभियान का लाभ उठाते हुए समय से पंजीकरण कराकर कानूनी दायित्वों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बचा जा सके।