गाजीपुर: उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों एवं परंपरागत कारीगरों को विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि उससे अधिक का ब्याज ब्याज उपादान के रूप में शासन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा (केवल टर्मलोन पूंजीगत ऋण पर)। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को शून्य ब्याज पर (पूंजीगत ऋण) बैंक के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्य दिवसों में कार्यालय में जमा करनी होगी।
अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 44 आमघाट सहकारी कॉलोनी, गाजीपुर से संपर्क किया जा सकता है।