गाजीपुर: उप कृषि निदेशक गाजीपुर ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद गाजीपुर के लिए सामान्य वर्ग के 39 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 25 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को विभिन्न लघु उद्योगों एवं स्वरोजगार योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्न व्यवसाय शामिल हैं —
काष्ठ फर्नीचर उद्योग, लौह फर्नीचर उद्योग, एल्युमिनियम फर्नीचर उद्योग, पेंट व्यवसाय, मोमबत्ती उद्योग, किराना व्यवसाय, टेंट हाउस, कपड़ा व्यवसाय, कपड़ा सिलाई परियोजना, जूट बैग हैंगिंग परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व्यवसाय, कंप्यूटर एवं मोबाइल विक्रय/मरम्मत, पापड़ उद्योग, आलू/केला चिप्स उद्योग, बेकरी उत्पादन, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय, डेयरी, मुर्गी पालन, ऑटोमोबाइल मरम्मत, सहज सेवा केंद्र, होटल, सैलून, ऑटो टैक्सी/ई-रिक्शा, प्लंबिंग तथा दोना-पत्तल निर्माण उद्योग आदि।
लाभार्थियों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा —
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% (अधिकतम ₹50,000) तक का अनुदान
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग लाभार्थियों को 35% (अधिकतम ₹70,000) तक का अनुदान
यह अनुदान निर्धारित शर्तों के अधीन देय होगा।
इच्छुक व्यक्ति अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र 27 अक्टूबर 2025 तक अपने विकास खंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।