गाजीपुर। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में भी लोक अदालत आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती अर्चना ने बताया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर वाहन अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बाट-माप अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद सहित अन्य सुलह-समझौता योग्य प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवादों सहित अन्य मामलों का सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कर अधिक से अधिक वादों का समाधान किया जाएगा, ताकि आमजन को त्वरित, सुलभ एवं निःशुल्क न्याय का लाभ मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वादों के निस्तारण हेतु आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।