श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दहेज हत्या के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। दिनांक 26.02.2026 को थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 120/2024, धारा 85, 80 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया—
संदीप कश्यप पुत्र किशुन कश्यप
किशुन कश्यप पुत्र स्व० केदार कश्यप
बसंती देवी पत्नी किशुन कश्यप
समस्त निवासीगण – अलीपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर।
सुनाई गई सजा:
अभियुक्त संदीप कश्यप को धारा 85, 80 BNS एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास।
अभियुक्त किशुन कश्यप एवं बसंती देवी को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास।
दोनों अभियुक्तों पर ₹8,000-₹8,000 अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया।
जनपद पुलिस द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत गंभीर अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।