गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की सतत कार्रवाई के फलस्वरूप डीपी एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है। प्रकरण थाना नोनहरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2024 से संबंधित है, जिसमें धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं 3/4 डीपी एक्ट (वैकल्पिक धारा 103(1) बीएनएस) के तहत सुनवाई चल रही थी। दिनांक 25 मार्च 2026 को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त अनोज कुमार पुत्र राजकुमार एवं मीरा देवी पत्नी राजकुमार, निवासी महमूदपुर रायभानपाह थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर को धारा 80(2) बीएनएस के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया। इसके अलावा धारा 85 बीएनएस में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रुपये अर्थदंड, तथा 3/4 डीपी एक्ट के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है, जो अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।