गाजीपुर। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद, साथ ही ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
इस संबंध में मंगलवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने की। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गोंड, उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सचिव नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु आपराधिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, स्टाम्प व पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना वाद, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, कराधान एवं बिजली चोरी से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर आमजन को त्वरित न्याय का लाभ मिल सके। बैठक में 09 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकतम वादों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने एवं सुलह-समझौते को प्रोत्साहित करने पर विशेष चर्चा की गई।