गाजीपुर। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा किसानों को एक ही स्थान पर कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित एग्रीजंक्शन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला कृषि विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन एग्रीजंक्शन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।
योजना के तहत कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को कृषि व्यवसाय से संबंधित लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी तथा लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। साथ ही एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में मदद और 7.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह अनुदान बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में रखा जाएगा और वर्ष समाप्ति पर लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि चयनित लाभार्थियों को एक वर्ष तक परिसर किराये का 50 प्रतिशत, अधिकतम 2000 रुपये प्रतिमाह तक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उद्यम स्थापना एवं संचालन के लिए निःशुल्क 13 दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जनपद के प्रत्येक विकास खंड के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा योजना के अंतर्गत कुल 16 एग्रीजंक्शन स्थापित किए जाएंगे।
योजना के लिए कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक अथवा कृषि एवं संबद्ध विषयों जैसे उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा एवं मुर्गी पालन आदि में डिग्रीधारी अभ्यर्थी पात्र होंगे। संबंधित डिग्री आईसीएआर अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना आवश्यक है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर अनुभवी डिप्लोमाधारी अथवा कृषि विषय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम पांच वर्ष की आयु छूट दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों में अधिक आयु वाले को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रति एग्रीजंक्शन परियोजना की न्यूनतम लागत 4.22 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि ऋण सीमा 3.50 लाख रुपये तय की गई है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।