गाजीपुर। संभावित बाढ़, सूखा और अन्य दैवी आपदाओं से निपटने की तैयारी के तहत खाद्य एवं रसद विभाग ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।Bनिर्देश के अनुसार जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यह आरक्षित ईंधन आपदा या आपात स्थिति के दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन और राहत कार्यों में उपयोग किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित मात्रा में ईंधन हमेशा सुरक्षित रखा जाए और उसका उपयोग केवल जिलाधिकारी अथवा संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर ही किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।