गाजीपुर। संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति को देखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने जिले की घरेलू गैस एजेंसियों को आवश्यक मात्रा में गैस सिलेंडरों का रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए हैं। अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने जनपद की सभी आईओसी, बीपीसी और एचपीसी की घरेलू गैस एजेंसियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देश के अनुसार बड़ी गैस एजेंसियों पर 50 घरेलू भरे गैस सिलेंडर और 10 व्यावसायिक सिलेंडर, जबकि छोटी एजेंसियों पर 25 घरेलू और 5 व्यावसायिक सिलेंडर नवंबर 2026 तक रिजर्व रखे जाएंगे। इन आरक्षित सिलेंडरों का उपयोग जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अथवा जिला पूर्ति अधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि एजेंसियां रिजर्व स्टॉक के अलावा भी पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखें, ताकि आपदा की स्थिति में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।