जमानियां। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2016 के आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानियां में दर्ज मु.अ.सं. 662/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया। मामले में अभियुक्त अरुण कुमार राय पुत्र राधेश्याम राय, निवासी ग्राम सोनहरिया, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर की जामा तलाशी के दौरान एक तमंचा .315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ईसी एक्ट, गाजीपुर ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई, जो ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है।