जमानियां। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का एक और महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। वर्ष 2016 के चर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानियां में दर्ज मु.अ.सं. 643/2016 धारा 302 भारतीय दंड संहिता (भादवि) के मुकदमे में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें वादिनी के पति द्वारा एक अन्य मुकदमे में अभियुक्तों के विरुद्ध पैरवी किए जाने से नाराज होकर आरोपियों ने उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ईसी एक्ट, गाजीपुर ने अभियुक्त अरुण कुमार राय पुत्र राधेश्याम राय तथा विमलेश राय उर्फ मन्नू पुत्र राधेश्याम राय, निवासी ग्राम सोनहरिया, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए धारा 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस विभाग के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते इस प्रकरण में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली, जो ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है।