गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
पुलिस के अनुसार, थाना कासिमाबाद में वर्ष 2010 में दर्ज मुकदमा संख्या 742/2010, धारा 308/34 भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले में अभियुक्त रामाशीष पुत्र सुदामा बिंद एवं राजाराम पुत्र गामा बिंद को दोषी पाया गया। अभियोजन के अनुसार, दोनों अभियुक्तों ने बांस और लाठी से मारकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। एडीजे-3 न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 308/34 भादंवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।